1 अप्रैल से अंडों पर मार्किंग अनिवार्य, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लागू होगा नया नियम

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1 अप्रैल से अंडों पर छपाई होगी अनिवार्य

Prayagraj में मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंडों पर अनिवार्य मार्किंग (छपाई) लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में आयोजित बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने दी।

गुणवत्ता और पहचान सुनिश्चित करने की पहल

बैठक में यह तय किया गया कि अंडों की गुणवत्ता और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन पर संबंधित जानकारी की छपाई अनिवार्य की जाएगी।

इस व्यवस्था के तहत अंडों पर ऐसी जानकारी अंकित होगी जिससे उनकी ट्रेसबिलिटी (स्रोत की पहचान) सुनिश्चित की जा सके।

मुर्गीपालकों के लिए जागरूकता अभियान

इस नियम को लागू करने के लिए मुर्गी पालकों और लेयर फार्म संचालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी उत्पादक समय रहते इस व्यवस्था को अपनाएं और निर्धारित मानकों का पालन करें।

मानव स्वास्थ्य से जुड़ा है अंडा

अधिकारियों के अनुसार अंडा सीधे मानव स्वास्थ्य से जुड़ा खाद्य उत्पाद है।

इसलिए उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और स्रोत की पहचान सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है।

सख्ती से लागू होगा नियम

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा

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