खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर कार्रवाई, 168 सैम्पल की जांच में 47 अमानक

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डूंगरपुर, 19 मई (हि.स.)। खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। मिलावट करने वालों पर कसते शिकंजे और कार्रवाई की बदौलत आमजन को शुद्ध व ताजा खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अलंकार गुप्ता ने बताया कि खाद्य प्रयोगशाला की जांच में 168 सैम्पलों में 47 सैम्पल अमानक पाए गए, सैम्पलों से संबंधित फर्म संचालकों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश कर दिया गया। इनमें से कुछ विक्रेताओं पर न्यायालय द्वारा 5 लाख 68 हजार का जुर्माना लगाकर वसूल किया गया है।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उन्हे शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ मिले उसके लिए जिले भर में कार्रवाई सतत जारी रहेगी। आमजन भी विभाग का सहयोग करे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी आसिमदीन ने बताया कि डूंगरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा टीम ने गत वर्ष 2024-25 में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के 168 सैम्पल एफएसएसए एक्ट में एवं 44 सविलेस के तहत लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला बासंवाडा भेजे गए। उन्होंने यह भी बताया कि इन सैम्पल में आइसक्रीम, कुल्फी, आइस कैंडी, बर्फी मिठाई, कलाकंद मिठाई, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, दूध, मावा मिठाई,, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काजू, तेल, बेसन, दही, हल्दी, घी, अन्य सैम्पल लिए गए इनमें से कुछ अमानक पाए गए है।

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