औरैया, 09 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के अजीतमल तहसील क्षेत्र के ग्राम कैथौली में हरिजन श्रेणी की भूमि पर जाति छिपाकर अवैध बैनामा किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित रामकुमार पुत्र महाराम ने आरोप लगाया है कि उनके चाचा सिपाही लाल पुत्र ललई, जाति धानुक (कठेरिया), के नाम दर्ज हरिजन श्रेणी की भूमि का धोखे से बैनामा करा दिया गया।
जाति बदलकर “ब्राह्मण” दिखाया गया विक्रेता
मामले में आरोप है कि बैनामा दस्तावेजों में विक्रेता की वास्तविक जाति “धानुक” को छिपाकर “ब्राह्मण” दर्ज किया गया, जिससे हरिजन भूमि पर सामान्य वर्ग द्वारा खरीद-बिक्री पर लगे कानूनी प्रतिबंध को दरकिनार किया जा सके। यह सौदा कथित रूप से श्रीमती माया देवी पत्नी जयप्रकाश यादव निवासी असेवटा ने कराया।
अशिक्षित चाचा को गुमराह कर दस्तावेजों पर कराए हस्ताक्षर
पीड़ित का कहना है कि उनके चाचा अशिक्षित हैं, जिसका फायदा उठाकर उन्हें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। इसके बाद गवाहों की मिलीभगत से दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भी असामान्य तेजी से पूरी करा दी गई, जिससे पूरे मामले पर संदेह और गहरा हो गया है।
हरिजन भूमि पर खरीद-बिक्री प्रतिबंधित
कानून के अनुसार हरिजन श्रेणी की भूमि पर सामान्य जाति द्वारा खरीद-बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया को कानून का दुरुपयोग और प्रशासनिक पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न बताया जा रहा है।
DM से जांच, FIR और बैनामा निरस्तीकरण की मांग
रामकुमार ने जिलाधिकारी औरैया, उपजिलाधिकारी अजीतमल तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच, दोषियों पर FIR, बैनामा निरस्तीकरण और भूमि की मूल स्थिति बहाल करने की मांग की है।
ग्रामीणों में भी इस मुद्दे को लेकर आक्रोश है। मामला वर्तमान में प्रशासनिक समीक्षा में है।
उपजिलाधिकारी अजीतमल निखिल राजपूत ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी।




