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कोचिंग हादसा: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपित अभिषेक गुप्ता की जमानत के लिए ढाई करोड़ की शर्त हटाने का दिया आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउज आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में आरोपित और कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता की जमानत के लिए ढाई करोड़ रुपये जमा करने की शर्त को हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस विकास महाजन की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत को बरकरार रखते हुए ट्रायल कोर्ट को नियमित जमानत पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया।

अभिषेक गुप्ता ने याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पहले इस शर्त पर रोक लगा चुका है। इस मामले के दूसरे चार सह-आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। 21 जनवरी को हाई कोर्ट ने चार सह-आरोपितों को मिली अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में तब्दील कर दिया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउज आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए थे और इनकी मौत हो गई थी।

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