⚖️ हाईकोर्ट की सख्ती – भत्ता योजना पर लगी रोक
पश्चिम बंगाल सरकार ने बर्खास्त ग्रुप C और D कर्मचारियों को भत्ता देने की घोषणा की थी।
अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर 26 सितंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है।
💸 सरकार देना चाहती थी हजारों का मासिक भत्ता
सरकार ने तय किया था:
- ग्रुप C कर्मियों को ₹25,000/माह
- ग्रुप D कर्मियों को ₹20,000/माह
लेकिन याचिका में कहा गया कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।
📜 ग्रुप D में कौन-कौन से पद होते हैं?
ग्रुप d में कौन-कौन से पद होते हैं?
सामान्यतः चपरासी, सफाईकर्मी, चौकीदार जैसे पद इसमें शामिल होते हैं।
इन्हें स्कूली व्यवस्था में सहायक भूमिका मिलती है।
📉 ग्रुप C कर्मचारी कौन होते हैं?
ये आमतौर पर क्लर्क, सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद होते हैं।
“Primary teacher group b or c?” – वे अधिकतर Group B में आते हैं।
⚠️ Supreme Court का बड़ा आदेश
2016 की SSC परीक्षा रद्द होने के बाद सभी चयन रद्द कर दिए गए थे।
Group A jobs list in India में IAS, IPS, IFS शामिल होते हैं — लेकिन इस विवाद में ग्रुप C-D पर चर्चा है।
🔍 आगे क्या होगा?
अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
तब तय होगा कि ये कर्मचारी भत्ता पाएंगे या नहीं।