ग्वालियर में आज होगी महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यशाला
ग्वालियर, 12 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला सुरक्षा और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर आज एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित यह एक दिवसीय कार्यशाला प्रातः 11 बजे से बाल भवन के सभागार में शुरू होगी।
POSH अधिनियम 2013 पर विशेष फोकस
यह कार्यशाला कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिपोषण) अधिनियम, 2013 — जिसे POSH Act भी कहा जाता है — के तहत जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है।
इस अधिनियम के अनुसार, सभी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) का गठन अनिवार्य है। कार्यशाला में इन्हीं समितियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे संवेदनशील मामलों को प्रभावी और संवेदनशील तरीके से संभाल सकें।
सभी कार्यालयों को दिए गए निर्देश
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी उपासना राय ने सभी सरकारी कार्यालय प्रमुखों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने विभागों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष और दो सदस्यों को इस कार्यशाला में अनिवार्य रूप से भेजें।
उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना, लैंगिक उत्पीड़न के मामलों की पहचान, रिपोर्टिंग प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों पर स्पष्ट जानकारी देना है।
कार्यशाला से क्या अपेक्षा?
- POSH अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी
- आंतरिक शिकायत समिति की जिम्मेदारियां
- संवेदनशील मामलों में जांच की प्रक्रिया
- कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल बनाने के तरीके
इस कार्यशाला से उम्मीद है कि ग्वालियर जिले के सभी सरकारी और संबंधित कार्यालयों में जागरूकता बढ़ेगी और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को नया बल मिलेगा।




