जगदलपुर में दीपावली के लिए पटाखा दुकानों पर सुरक्षा मानकों का सख्त पालन अनिवार्य
जगदलपुर, 15 अक्टूबर (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरिस एस के निर्देशानुसार, जिला सेनानी नगर सेना और जिला अग्निशमन अधिकारी ने दीपावली के दौरान पटाखा दुकानों पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
परिपत्र में कहा गया है कि अस्थायी संरचना और पंडालों में संचालित पटाखा दुकानों में निर्धारित सुरक्षा मापदंडों का पालन करना अनिवार्य है। दुकानों पर अग्निशमन यंत्र रखना होगा और आवश्यक सावधानियाँ अपनानी होंगी। किसी भी चूक या मानक उल्लंघन की स्थिति में दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
विशेष निर्देश
- दुकानों को रिहायशी क्षेत्र और बाजार के पास नहीं खोला जाएगा।
- दुकान का निर्माण अज्वलनशील सामग्री जैसे टिन शेड से होना चाहिए और अग्निमंदक घोल से उपचारित होना चाहिए।
- दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर दूरी होनी चाहिए।
- तेल के लैंप, गैस लैंप या खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित।
- किसी भी दुकान से 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित।
नागरिकों से अपील
जिला अग्निशमन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा कि वे आतिशबाजी के दौरान सतर्क रहें, बच्चों को दूर रखें और सूखे घास या पैरावट के पास आतिशबाजी न करें।