हाईकोर्ट ने कानपुर झुग्गी बस्ती पर रोक लगाई
प्रयागराज, 27 सितंबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर नगर के केशवपुर में स्थित उस्मानपुर झुग्गी बस्ती के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और कानपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि सभी झुग्गी वासियों से आवेदन लेकर सरकारी योजना के तहत उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।
याचिका और कानूनी आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने प्रीति व 75 अन्य झुग्गी वासियों की याचिका पर दिया। याचियों के अनुसार, वे पिछले 60 वर्षों से बस्ती में रह रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सरकारी योजना के तहत आवास नहीं मिला।
कोर्ट के निर्देश
कोर्ट ने प्राधिकरण को कहा कि झुग्गी वासियों को एक माह के भीतर योजना के तहत आवेदन करना होगा और प्राधिकरण को दो माह के भीतर निस्तारण करना होगा। तब तक किसी भी ध्वस्तीकरण या विकास कार्य पर रोक रहेगी।
अधिकार और सामाजिक न्याय
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी तीसरे पक्ष के हित की प्राथमिकता तब तक नहीं होगी जब तक झुग्गी वासियों का पुनर्वास नियमानुसार नहीं किया जाता।