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दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुए पेश

नई दिल्ली, 10 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली आबकारी घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आआपा नेता दुर्गेश पाठक, विजय नायर और बीआरएस नेता के. कविता राऊज एवेन्यू कोर्ट ने में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 6 दिसंबर, 2024 को सीबीआई को दस्तावेज की सूची भी दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने 11 सितंबर 2024 को दुर्गेश पाठक को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने 3 सितंबर, 2024 को केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 23 अगस्त 2024 को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 मई, 2024 को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी (आआपा) और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं। इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, सिसोदिया और कविता को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है।

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