नई दिल्ली, 09 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की मकोका के मामले में दायर जमानत याचिका पर 20 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने 20 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया। इसके पहले हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने नरेश बाल्यान की जमानत याचिका को जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने मकोका के प्रावधान को पढ़ते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अपराध में मदद करता है तो वो मकोका के दायरे में आएगा। अमित प्रसाद ने कहा था कि चार्जशीट में गिरोह का जिक्र किया गया है, इसमें केवल एक व्यक्ति की भूमिका की बात नहीं है। 2019 में दर्ज एफआईआर में जो व्यक्ति चश्मदीद गवाह था, उसकी 2024 में हत्या कर दी गई। इससे आरोपी के सांठ-गांठ का पता चलता है।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली नरेश बाल्यान की ओऱ से पेश वकील एमएस खान ने कहा था कि उनके खिलाफ मकोका का आरोप नहीं बनता है, क्योंकि इसके लिए निरंतर अपराध होना जरूरी है। एमएस खान ने कहा था कि मकोका का कोई मामला नहीं बनता है। मकोका के अपराध के लिए लगातार अपराध होना जरुरी है। जबकि एफआईआर में कोई नया अपराध या कोई नई गतिविधि दर्ज नहीं की गई है।