🏛️ क्या है PM CM Removal Bill?
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 के तहत प्रस्ताव है कि:
- कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री
- यदि 30 दिन से अधिक जेल में बंद रहता है
- तो इस्तीफ़ा देना होगा या पद से हटाया जाएगा।
यह बिल गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किया जाएगा।
⚡ CM Removal Bill : विपक्ष का विरोध
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे “कठोर” क़ानून बताते हुए कहा:
- “किसी भी मुख्यमंत्री पर केस डालकर 30 दिन जेल में रखेंगे, और वह पद से हट जाएगा?”
- “यह संविधान विरोधी है और लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है।”
विपक्षी दलों ने संसद में हंगामा किया, जिससे कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
🗣️ थरूर का अलग रुख
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने NDTV से कहा:
- “अगर कोई 30 दिन जेल में है, तो मंत्री कैसे बना रह सकता है?”
- “यह सामान्य ज्ञान की बात है। मुझे इसमें ग़लत कुछ नहीं लगता।”
थरूर ने बिल को संसदीय समिति में भेजने के विचार का समर्थन किया और इसे लोकतंत्र के लिए बेहतर बताया।
🤔 कांग्रेस-थरूर मतभेद की पृष्ठभूमि
- थरूर 2021 से कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले G-23 का हिस्सा रहे।
- उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ कर पार्टी को चौंकाया।
- ऑपरेशन सिंदूर और संसद में स्पेस मिशन चर्चा पर भी उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया।