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एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो कुख्यात ड्रग तस्करों की 75 लाख रुपये की संपत्ति की गई कुर्क

अनंतनाग, 21 मार्च (हि.स.)। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो कुख्यात ड्रग तस्करों की 75 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सतकीपोरा निवासी मोहम्मद मकबूल लोन के बेटे तारिक अहमद लोन की एक कनाल जमीन के साथ एक सीमेंट-कंक्रीट का प्लिंथ कुर्क किया। लगभग 60 लाख रुपये की संपत्ति की पहचान मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए अवैध रूप से अर्जित की गई थी।

एक अलग कार्रवाई में पुलिस स्टेशन बिजबिहाडा ने गुलज़ार अहमद राथर पुत्र गुलाम रसूल राथर निवासी वाघामा की व्यावसायिक दुकानों को कुर्क किया। यह कुर्की पुलिस स्टेशन बिजबिहाडा में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 227/2024 के संबंध में की गई। 15 लाख रुपये की कीमत वाली संपत्ति की पुष्टि ड्रग से जुड़ी गतिविधियों से हुई है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये सख्त कार्रवाई अनंतनाग पुलिस के ड्रग के खतरे को खत्म करने और अवैध ड्रग व्यापार का समर्थन करने वाले वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।

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