सूचना सहायक भर्ती रोक हटी: कोर्ट ने दिया नियुक्तियों को हरी झंडी
राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती रोक हटी संबंधी बड़ा फैसला सुनाया है। अब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा सकेंगे।
याचिकाएं हुईं खारिज
भर्ती परीक्षा में उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा, वह विषय विशेषज्ञ नहीं है और इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
कोर्ट की टिप्पणी
न्यायमूर्ति सुदेश बंसल ने स्पष्ट किया कि उत्तर कुंजी विशेषज्ञों से जांच कर जारी की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सिर्फ अंतिम उत्तरों पर आपत्ति की, न कि पूरी प्रक्रिया पर।
सरकार का पक्ष
महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि भर्ती बोर्ड ने सभी आपत्तियों पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया। ऐसे में नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का कोई आधार नहीं है।
अब आगे क्या?
3415 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। सूचना सहायक भर्ती रोक हटी होने से चयनित उम्मीदवारों में खुशी की लहर है।