आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
नई दिल्ली, 29 नवंबर (हि.स.)। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम और केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन न करने के मामले में 91 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह कार्रवाई बैंक की ओर से कानूनी और नियामकीय दायित्वों में पाई गई गंभीर कमियों के आधार पर की गई है।
केवाईसी और जोखिम प्रबंधन से जुड़े उल्लंघन
आरबीआई द्वारा जारी बयान में कहा गया कि एचडीएफसी बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) नियमों, कर्ज पर ब्याज दरों से संबंधित शर्तों और वित्तीय सेवाओं के जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता दिशानिर्देशों का पूर्ण पालन नहीं किया। कई मामलों में बैंक की प्रक्रियाएँ नियामकीय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं।
जांच के दौरान सामने आईं कमियां
केंद्रीय बैंक ने बताया कि 31 मार्च, 2024 तक की बैंक की वित्तीय स्थिति का सांविधिक निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के आधार पर बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
बैंक द्वारा नोटिस का जवाब देने और अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के बावजूद, आरबीआई ने पाया कि उल्लंघन प्रमाणित हैं और जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है।
जुर्माना ग्राहक हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा, पारदर्शिता और ग्राहक हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही, यह दंड किसी भी ग्राहक या बैंकिंग लेनदेन की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाता।
नियामक का यह फैसला बैंकिंग क्षेत्र में अनुपालन को लेकर कड़ा संदेश देता है, खासकर उन दिशानिर्देशों के संबंध में जो केवाईसी और जोखिम प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं।




