– कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया
नई दिल्ली, 20 मार्च (हि.स.)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर की गई पोस्ट से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 8 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से कपिल मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के पहले राऊज एवेन्यू के सेशंस कोर्ट ने 7 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कपिल मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का है। 24 जनवरी, 2020 को मॉडल टाउन विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी को पत्र लिखकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की।
कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने बयान में कहा था कि ‘दिल्ली में छोटे-छोटे पाकिस्तान बने’, ‘शाहीन बाग में पाक की एंट्री’। कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडर पर 22 जनवरी, 2020 को एक ट्वीट करके लिखा था कि ‘India vs Pakistan 8th February Delhi’, ‘8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा’। इसके अलावा कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने ट्विटर पर दो समुदायों में शत्रुता भड़काने के लिए 23 जनवरी, 2020 को पोस्ट किया कि AAP और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किये हैं, जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। जब जब देशद्रोही भारत में पाकिस्तान खड़ा करेंगे तब तब देशभाक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा।’
इन बयानों के बाद कपिल मिश्रा के खिलाफ 23 जनवरी 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कपिल मिश्रा ने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं पाया गया और उसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर, 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद 4 मार्च, 2024 को इसकी आगे जांच की गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक पूरक चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कपिल मिश्रा को नोटिस जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को कपिल मिश्रा ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी।