नई दिल्ली, 20 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टालने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 को सीबीआई को नोटिस जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2023 को मिशेल की जमानत याचिका खारिज की थी। सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के पहले हासिल की और कुछ 2010 के बाद में। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर दूसरी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 लोगाें को आरोपित बनाया गया है। जबकि 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।
चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी. सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।