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बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को मिली जमानत बरकरार, पंजाब सरकार की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ड्रग्स मामले में अकाली दल नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मजीठिया को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।इसके पहले 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को निर्देश दिया था कि वे 17 मार्च को एसआईटी के समक्ष जांच के लिए पेश हों। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा था कि बिक्रम मजीठिया सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर मजीठिया की ओर से कहा गया था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है।दरअसल, इस मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई थी।

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