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नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सपा विधायक की जमानत मंजूर

प्रयागराज, 03 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में भदोही में दर्ज एफआईआर के बाद जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जाहिद बेग उर्फ जाहिद जमाल बेग की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केस के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार कर पाया कि आरोपित के भागने की कोई सम्भावना नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है।

कोर्ट ने कहा कि इस केस में जमानत का आधार बनता है। इस कारण जमानत अर्जी मंजूर की जाती है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित विधायक केस की ट्रायल में सहयोग करेंगे तथा जेल से बाहर आने के बाद किसी आपराधिक केस में शामिल नहीं होगा। 9 सितम्बर 2024 को विधायक के घर नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी।

विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत थाना भदोही में मुकदमा दर्ज कराया गया था। याची आरोपित ने केस की ट्रायल के दौरान जमानत की मांग की थी।

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