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हत्या मामले के तीन आरोपितों को हुई आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज, 28 मार्च (हि.स.)। ऑपरेशन कन्वेंशन अभियान के तहत हंडिया थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से हत्या मामले के तीन आरोपितों को न्यायालय ने गुरुवार को आजीवन कारावास एवं दस- दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी शुक्रवार को सहायक पुलिस आयुक्त हंडिया सुनील कुमार सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि हंड़िया थाने में वर्ष 2009 में हंडिया थाना क्षेत्र के सिटकी सरई गांव निवासी राकेश पुत्र परदेशी मुसहर , पड़ोसी अरुण मुसहर पुत्र गया मुसहर और हंडिया के रसार गांव निवासी मुन्नीलाल उर्फ मूलचन्द्र पुत्र मेवालाल मुसहर के खिलाफ धारा 302, 34, 307 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन कन्वेंशन के तहत हंडिया थाने की पुलिस आरोपितों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की। परिणाम स्वरूप उक्त तीनों आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध कराने में पुलिस टीम को सफलता मिल गई।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट प्रयागराज ने उपरोक्त सभी लोगों को 27 मार्च की शाम सजा सुनाया। धारा 302,34 भारतीय दंड संहिता में प्रत्येक को अजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड व धारा 307/34 में 10-10 वर्ष के कारावास व 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

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