नई दिल्ली, 20 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने संबंधी दया याचिका पर 18 मार्च तक फैसला ले। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने साफ किया कि वो केंद्र सरकार को आखिरी मौका दे रहा है। या तो इस दरम्यान सरकार कोई फैसला ले ले अन्यथा कोर्ट फिर खुद इस याचिका की मेरिट पर 18 मार्च को सुनवाई करेगा। बलवंत सिंह राजोआना करीब 29 साल से जेल में बंद है। 12 साल से उसकी दया अर्जी लंबित है। उसने दया याचिका के निपटारे में हो रही देरी का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की है।