📍 प्रयागराज, 14 जून (हि.स.) — उज्बेकिस्तान में सिरप से 15 बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई झेल रही नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक प्रा. लि. को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ ने कंपनी का निलंबित लाइसेंस बहाल करने का आदेश दिया।
🧪 मामले की पृष्ठभूमि:
- सिरप (Dok-1 Max) के सेवन से उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 बच्चों की मौत
- DEG और EG (जहरीले रसायन) की मात्रा तय मानकों से अधिक पाई गई थी
- औषधि प्रशासन ने कंपनी का लाइसेंस 13 मार्च 2023 को रद्द किया
📜 कानूनी कार्यवाही:
- कंपनी ने जून 2023 में अपील दायर की, 11 अगस्त 2023 को आंशिक बहाली
- बाद में इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसमें आदेश निलंबित कर दिया गया
- कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां पूर्व आदेश रद्द कर दिया गया
🌐 उज्बेकिस्तान की स्थिति:
- वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने भी 13 जनवरी 2023 के निचली अदालत के आदेश को संशोधित किया जिसमें कंपनी की दवाएं नष्ट करने को कहा गया था
📌 निष्कर्ष:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि याची को पर्याप्त सुनवाई नहीं दी गई और आवश्यक प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर समीक्षा अधिकारी का आदेश रद्द कर दिया गया।